4 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त हुए UP पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरोगा का नाम गुलाब सिंह है जो नोएडा में तैनात हैं ।उच्च न्यायालय ने गुलाब सिंह की बर्खास्तगी अवैध बताते हुए उन्हें फिर से बहाल करने के आदेश दिए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुलाब सिंह ने अपनी बर्खास्तगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। उनके वकील ने टर्मिनेशन को नियम विरुद्ध बताया और राज्य सरकार को पार्टी बनाया। दोनों पक्षों की दलीलें हाईकोर्ट में सुनी गईं। आखिरकार फैसला गुलाब सिंह के पक्ष में आया।
याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने की थी। उन्होंने गुलाब सिंह की बर्खास्तगी को सही नही माना। अदालत ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड व अपील) नियमावली 1991 के नियम 8(2) (बी) के प्रावधानों का भी जिक्र किया है । अदालत ने यह भी पाया कि दरोगा को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया ।गुलाब सिंह को फिर से बहाल किए जाने के आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं।
क्या था मामला
दरोगा गुलाब सिंह नोएडा पुलिस के ईकोटेक 1 थाने में तैनात थे। 27 जनवरी 2023 को नेवी के एक पूर्व कमांडर ने उनके खिलाफ 4 लाख रुपये रिश्वत लेने की शिकायत दर्ज करवाई थी। कमांडर का आरोप था कि ये पैसे चोरी के एक केस को रफा-दफा करने के लिए मांगे जा रहे थे। रिश्वत की माँग 15 लाख रुपये होने का दावा किया गया था।
तब एंटी करप्शन टीम की मेरठ यूनिट ने सब इंस्पेक्टर गुलाब सिंह को 4 लाख रुपये की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार करने का दावा किया था । नोएडा के सूरजपुर थाने में गुलाब सिंह के खिलाफ FIR लिखी गई थी औऱ आनन-फानन में उन्हें बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए थे।
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